सामान्य दिशा-निर्देश - Job-To-Milegi

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सामान्य दिशा-निर्देश

ए. सामान्य दिशा-निर्देश
निम्नलिखित निर्देश शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए कक्षा -1 में प्रवेश (फरवरी-मार्च 2018 के दौरान) हेतु ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन से संबंधित हैं |
अभिवावकों से अनुरोध है कि वे http://www.kvsangathan.nic.in/AdmissionGuideLine.aspx पर उपलब्ध केविसं प्रवेश नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर इनसे भलीभाँति परिचित हों |
सूचना : आपको सलाह दी जाती है कि एक ही बच्चे के लिए एक स्कूल में कई आवेदन पत्र जमा न करें। यदि किसी भी स्कूल को पता लगता है कि एक ही बच्चे के लिए कई आवेदन पत्र जमा हुए हैं, तो केवल अंतिम आवेदन पत्र ही स्कूल के लिए मान्य होगा, और बच्चे के सभी पिछले आवेदन पत्र उस स्कूल के लिए अमान्य कर दिए जाएंगे ।
  1. इस पोर्टल के द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए कक्षा-1 में प्रवेश हेतु केवल पंजीकरण और आवेदन किया जा सकता है।
  2. केवल पंजीकरण और आवेदन फॉर्म जमा करने मात्र से ही बच्चे को प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा | प्रत्येक विद्यालय द्वारा सभी आवेदन के विवरणों की जांच के बाद उपलब्ध सीटों के आधार पर और केविसं दिशानिर्देशों (http://www.kvsangathan.nic.in/AdmissionGuideLine.aspx) के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा | अभिवावकों से अनुरोध है कि वे संबंधित विद्यालय में प्रवेश परीक्षा परिणामों/लघु-सूची की जांच केविसं/संबंधित विदयालय द्वारा प्रवेश के परिणामों के लिए घोषित की गई तिथि पर करें |
  3. केविसं दिशानिर्देशों (http://www.kvsangathan.nic.in/AdmissionGuideLine.aspx), में वर्णित "विशेष प्रावधान" के अंतर्गत, इकलौती कन्या संतान श्रेणी को छोड़कर, प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए अभिवावकों को ऑनलाइन आवेदन फार्म को पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा और फिर संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से सीधे (प्रवेश पोर्टल के माध्यम से नहीं) पोर्टल द्वारा निर्दिष्ट यूनिक नामांकन आईडी का हवाला देते हुए और "विशेष प्रावधान" के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजी साक्ष्यों (हार्ड कॉपी) के साथ संपर्क करना होगा |
  4. इकलौती कन्या संतान श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के लिए आवेदन हेतु अभिवावकों को ऑनलाइन आवेदन फार्म जमा करना होगा और पोर्टल में अपेक्षित सभी आवश्यक दस्तावेजों /हलफनामों को किसी भी अन्य प्रवेश आवेदन की तरह ही जमा करना होगा | इस मामले में विद्यालय (जिसमें बच्चे का प्रवेश चाहिए) के प्राचार्य से सीधे संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है |
  5. लाल* के साथ चिह्नित सभी फ़ील्डस अनिवार्य है एवं इनको भरना आवश्यक है |
  6. पंजीकरण के समय प्रवेश पाने वाले बच्चे का प्रथम, मध्य और उपनाम, साथ ही उसकी जन्मतिथि, एक वैध ईमेल पता और संपर्क करने के लिए एक वैध मोबाइल नंबर (यदि आवश्यक हो) और यह घोषणा है कि क्या बच्चा "दिव्यांग" श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश मांग रहा है, भरा जाना आवश्यक है | आवेदन फार्म में इन विवरणों में बाद में बदलाव नहीं किया जा सकता है | अत: अभिवावकों को इन विवरणों को उनके पास उपलब्ध दस्तावेजी प्रमाणों (जैसे जन्म प्रमाण पत्र) के अनुसार ठीक से भरने की सलाह दी जाती है |
  7. सफल पंजीकरण के बाद, आवेदक को आवेदन फॉर्म भरने के लिए और जमा करने के लिए आवेदन फॉर्म जमा पोर्टल में लॉगिन करना होगा। केवल पंजीकरण करने से, केविसं में आवेदन पत्र जमा हो गया, नहीं माना जा सकता
  8. प्रत्येक सफल पंजीकृत आवेदक को एक यूनिक नामांकन आईडी प्रदान की जाएगी | इस यूनिक नामांकन आईडी का उपयोग पंजीकरण के समय दिए गए बच्चे के ईमेल पता और जन्म तिथि के साथ आवेदन फार्म जमा पोर्टल में लॉगिन करते समय आवेदक को प्रमाणित करने के लिए किया जाएगा।
  9. एक नामांकन आईडी के साथ केवल एक आवेदन फार्म भरा जा सकता है | तथापि एक फार्म के साथ तीन अलग-अलग विद्यालयों का विकल्प दिया जा सकता है | जो अभिवावक तीन से अधिक विद्यालयों में आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें अतिरिक्त विद्यालयों (तीन से परे) के लिए आवेदन पत्र जमा करने के लिए अलग से पंजीकरण करना होगा |ऐसी स्थिति में एक ही ईमेल पता और जन्म तिथि का इस्तेमाल दो अलग-अलग नामांकन के लिए किया जा सकता है - हालांकि, सिस्टम द्वारा निर्दिष्ट यूनीक नामांकन आईडी प्रत्येक पंजीकरण के लिए अलग-अलग होगा । यदि किसी विद्यालय में दो पालियाँ है तो वह विद्यालय आवेदन-फार्म में दो पृथक विद्यालय, एक प्रथम पाली एवं दूसरा द्वितीय पाली के लिए, प्रदर्शित करेगा |
  10. आवेदन फॉर्म में, आवेदकों को (संभवत: आंशिक रूप से भरे हुए) डाटा को सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए और बाद में आवेदन फार्म पुन: भरने के लिए एक “सेव एप्लीकेशन” बटन प्रदान किया गया है | इस प्रकार पूरे आवेदन फार्म को एक बार में भरे जाने की आवश्यकता नहीं है | तथापि, ‘सेव एप्लिकेशन’ बटन को दबाकर, केवल फ़ॉर्म डाटा को आवेदक बाद में फॉर्म भरने के लिए सुरक्षित रख सकता है | “सेव एप्लीकेशन” बटन को दबाकर फार्म डाटा को केविसं अथवा संबंधित विद्यालय में जमा नहीं किया जा सकता है |
  11. केविसं और जिस विद्यालय में छात्र प्रवेश के लिए आवेदन कर रहा है, आवेदन फार्म डाटा जमा करने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदन फॉर्म जमा पोर्टल में लॉग इन करें , फ़ॉर्म के विभिन्न सेक्शन / टैब में सभी आवश्यक फ़ील्ड भरें, सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन / छवियों को अपलोड करें, "मैंने ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और मैं इनसे सहमत हूं" के आगे चेक-बॉक्स पर क्लिक करें और फिर आवेदन फॉर्म के "घोषणा और सबमिट करें" टैब में "अपना आवेदन सबमिट करें" बटन दबाएं |
  12. जब तक फार्म में सभी अनिवार्य जानकारी नहीं भरी जाती हैं और सभी अनिवार्य दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाते हैं, पोर्टल आवेदक को 'अपना आवेदन सबमिट करें' बटन दबाकर आवेदन फॉर्म जमा करने की अनुमति नहीं देगा | button.
  13. 'अपना आवेदन सबमिट करें' बटन दबाए जाने के बाद भी फार्म में दी गई जानकारी में किसी भी समय तक केविसं द्वारा निर्दिष्ट की गई आवेदन की अंतिम तिथि तक बदलाव किया जा सकता है | इसे आवेदन फॉर्म जमा पोर्टल में प्रवेश करके पंजीकरण के समय दी गई यूनिक नामांकन आईडी, ईमेल एड्रेस और जन्मतिथि का उपयोग करके किया जा सकता है। तथापि, फॉर्म में किया गया कोई भी संशोधन केविसं और छात्र द्वारा प्रवेश पाने के विद्यालयों को तब तक दिखाई नहीं देगा जब तक कि "मैंने ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और मैं इनसे सहमत हूं" " के बगल में चेक बॉक्स पर क्लिक किया जाता है और "घोषणा और सबमिट करें" टैब में "अपना आवेदन सबमिट करें" बटन फिर से दबाया जाता है (जैसा कि ऊपर चरण 11 में है) |
  14. आवेदक केविसं द्वारा पंजीकरण एवं आवेदन फार्म जमा करवाने की घोषित अंतिम तिथि तक आवेदन फॉर्म डाटा में जितनी बार चाहे बदलाव कर सेव एप्लीकेशन बटन दबाकर इसे सुरक्षित कर सकता है | आवेदक केविसं द्वारा पंजीकरण एवं आवेदन फार्म जमा करवाने की घोषित अंतिम तिथि तक आवेदन फॉर्म डाटा में जितनी बार चाहे बदलाव कर सेव एप्लीकेशन बटन दबाकर इसे सुरक्षित कर सकता है | तथापि, ध्यान दें कि, संशोधन (कितने भी छोटे संशोधन हों ) होने के बाद जब तक "अपना आवेदन सबमिट करें" बटन को "घोषणा और जमा करें" टैब में नहीं दबाया जाता है, बच्चे के प्रवेश के लिए आवेदन का डाटा केविसं और विद्यालयों को उपलब्ध नहीं किया जाएगा।
  15. प्रवेश आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची आवेदन फार्म के "अपलोड दस्तावेजों" टैब में प्रदर्शित की जाएगी।
  16. अभिवावकों को आवेदन में दी गई जानकारी के समर्थन हेतु अपेक्षित समस्त दस्तावेजों की स्कैन / चित्र अपलोड करना आवश्यक है। इसके लिए केवल पीडीएफ और जेपीईजी फाइलें ही अपलोड की जा सकती हैं। अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक स्कैन / तस्वीर फ़ाइल का आकार अधिकतम 256 केबी होना चाहिए। अत: अभिवावकों को सलाह दी जाती है कि वे उचित रेजोलुशन पर दस्तावेजों की तस्वीरें लें ताकि सभी विवरण स्पष्ट रूप से दिखाई दें और अपलोड की जाने वाली प्रत्येक फाइल का आकार 256 केबी से अधिक न हो ।कुछ प्रो फॉर्मा दस्तावेजजों के नमूने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के शीर्ष पर एक लिंक के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं (लॉगिन करने के बाद)।
  17. अभिवावक सफल पंजीकरण के बाद दिए गए यूनिक नामांकन आईडी और आवेदन को सफलतापूर्वक सबमिट करने के पश्चात 'घोषणा और सबमिट करें' टैब में अपना आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद दिखाए जाने वाले स्वीकृति पृष्ठ को सेव (और मुख्यत: प्रिंट) कर लें |
  18. फॉर्म भरने के निर्देश और अन्य सभी प्रासंगिक जानकारी केविसं वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
  19. अगर किसी विद्यालय द्वारा प्रवेश की पुष्टि की जाती है तो प्रवेश लेने के लिए अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ प्रवेश के समय संबंधित विद्यालय में प्रस्तुत की जानी आवश्यक हैं |
  20. प्रवेश दिशानिर्देशों की विस्तृत जानकारी केविसं की वेबसाइट http://www.kvsangathan.nic.in/AdmissionGuideLine.aspx पर प्राप्त की जा सकती है |
बी. फार्म भरने के निर्देश :
ऑनलाइन प्रवेश आवेदन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं :-
  1. निर्देश पढ़ना
  2. प्रथम बार उपयोगकर्ता पंजीकरण (साइन-अप)
  3. प्रवेश आवेदन पोर्टल में लॉगिन (साइन इन)
  4. प्रवेश आवेदन पत्र भरना और दस्तावेजों को अपलोड करना
  5. फॉर्म की समीक्षा करना, घोषणा की जांच करना और फॉर्म जमा करना
  6. जमा करने की स्वीकृति
अगले खंडों में प्रत्येक चरण को विस्तार से समझाया गया है।
  1. निर्देश
    पोर्टल खोलने के बाद, फॉर्म भरने के निर्देश प्रदर्शित होंगे | पंजीकरण और फ़ॉर्म भरने से पहले प्रत्येक उपयोगकर्ता को ये निर्देश पढ़ने अनिवार्य हैं | एक बार उपयोगकर्ता जब इन्हें पढ़ता है और घोषणा चेकबॉक्स (यह प्रमाणित करता है कि उपयोगकर्ता ने सभी निर्देश पढ़ और समझ लिए हैं), पर क्लिक करता है तो ‘आगे बढ़ें’ बटन सक्षम हो जाएगा। प्रक्रिया बटन दबाने पर , उपयोगकर्ता को साइन अप / साइन इन पेज के लिए निर्देशित किया जाएगा ।
  2. प्रथम बार उपयोगकर्ता का पंजीकरण (साइन-अप)
    प्रथम बार उपयोगकर्ता के लिए, उसे पोर्टल में पंजीकरण/साइन अप करने की आवश्यकता है। साइन अप करने के लिए बच्चे की निम्न जानकारी भरी जानी चाहिए।
    1. बच्चे का प्रथम नाम : यह एक आवश्यक जानकारी है | यहां दर्ज किए गए डाटा को साइन अप करने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता है ।
    2. बच्चे का मध्य नाम : यहां दर्ज किए गए डाटा को साइन अप करने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता है ।
    3. बच्चे का उपनाम : यहां दर्ज किए गए डाटा को साइन अप करने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता है ।
    4. अभिवावकों को बच्चे का प्रथम, मध्य और उपनाम जन्म प्रमाण पत्र (या अन्य स्वीकार्य दस्तावेज, जो कि बच्चे के नाम को प्रमाणित करते हैं) में दिए गए अनुसार ही भरने की सलाह दी जाती है।
    5. बच्चे की जन्मतिथि : यह एक आवश्यक जानकारी है |
      कृपया इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपके बच्चे के जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही दर्ज करें |
      बच्चे की आयु : कृपया नोट करे कि 31.03.2018 को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 05 वर्ष एवं अधिकतम आयु 07 वर्ष होनी आवश्यक है जिसमें “दिव्यांग” उम्मीदवारों को अधिकतम दो वर्ष की छूट प्रदान है | इस प्रकार "दिव्यांग" श्रेणी को छोड़कर प्रवेश की मांग करने वाले बच्चे की जन्म तिथि की अनुमत सीमा 01.04.2011 से 01.04.2013 है | “दिव्यांग” श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के इच्छुक बच्चे की जन्मतिथि की अनुमत सीमा 01.04.2009 से 01.04.2013 है |
      यदि दी गई जन्मतिथि उपर्युक्त वर्णित के अनुसार नहीं है तो साइन उप/पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी | ऑनलाइन आवेदन फार्म जमा करते समय जन्मतिथि के प्रमाण का एक स्कैन / चित्र अपलोड किया जाना आवश्यक है |
      कक्षा -1 में प्रवेश के लिए जन्म पंजीकरण के लिए प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र | इसमें अधिसूचित क्षेत्रीय परिषद/नगर पालिका/नगर निगम के प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत, सैनिक अस्पताल और रक्षा कर्मियों के सेवा अभिलेखों के जन्मतिथि संबंधी उद्धरणों को लिया जाएगा | प्रवेश के समय जन्म तिथि का मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यदि प्रवेश हुआ, जिसे सत्यापन के बाद अभिवावक को वापस कर दिया जाएगा।
    6. क्या बच्चा दिव्यांग श्रेणी से है ?: यह एक आवश्यक जानकारी है | कृपया ‘हाँ’ चुने, यदि लागू हो, अन्यथा ‘नहीं’ चुने | यह जानकारी साइन-अप के बाद संशोधित नहीं की जा सकती है |
      प्रवेश आवेदन पत्र भरते समय विकलांगता के सबूत की एक स्कैन / तस्वीर अपलोड की जा सकती है (यदि लागू हो) । इस तरह के सबूत में शामिल हैं :- विकलांग बच्चे के संबंध में भारत सरकार के दिनांक 04.05.1999 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/85/स्था./(एससीटी) में परिभाषित सिविल सर्जन/पुनर्वास केंद्र अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जिसमें विकलांगता प्रामाणिक की गई हो, जहां भी लागू हो |
      उन मामलों में जहां बच्चे की विकलांगता प्राचार्य द्वारा स्वयं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है उस स्थिति में बिना किसी प्रमाण-पत्र के विकलांगता समझी जाए | तथापि अभिवावक को सक्षम अधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की सलाह देते हुए इसे बाद में जमा करने के लिए कहा जाए|
    7. ई.मेल पता : यह एक आवश्यक जानकारी है | कृपया एक वैध ई.मेल पता डालें | यदि आवश्यक हुआ तो केविसं/विद्यालय द्वारा आगे के संप्रेषण के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा |
    8. मोबाइल नंबर : यह एक आवश्यक जानकारी है | यदि आवश्यक हुआ तो केविसं/विद्यालय द्वारा आगे के संप्रेषण के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा |
    महत्वपूर्ण : पंजीकरण के दौरान उपरोक्त कॉलमों में दी गई जानकारी को प्रवेश आवेदन फॉर्म में पहले से ही उपयुक्त स्थान पर भरी हुई प्रदर्शित होंगी | बाद में आवेदन फार्म भरते समय इन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता है | अत: अभिवावकों को इस जानकारी को बहुत सावधानी से भरने की सलाह दी जाती है ।
    पंजीकरण के लिए सही विवरण भरने करने के बाद सबमिट बटन दबाएं।
    इससे एक पावती पृष्ठ प्रदर्शित होगा जहां 17 अंकों की एक यूनिक नामांकन आई डी प्रदर्शित होगी | कृपया इस नामांकन आई डी को सेव किया जाए और इसे किसी के साथ साझा न करें | इस नामांकन आई डी का उपयोग प्रवेश फॉर्म भरने और आवेदन फॉर्म भरने के लिए प्रवेश आवेदन पोर्टल में प्रवेश करने के लिए किया जाएगा |
    अभिवावकों को सलाह दी जाती है कि आगामी संदर्भ के लिए यूनिक नामांकन आईडी युक्त स्वीकृति पृष्ठ को सेव कर के इसका प्रिंट कर ले लें | इस नामांकन आईडी के बिना प्रवेश आवेदन फार्म जमा करना संभव नहीं है |
    सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के बाद कृपया आवेदन फार्म जमा पोर्टल में प्रवेश करने के लिए पावती पटल के नीचे स्थित 'यहां क्लिक करें' लिंक पर क्लिक करें । 
    विकल्पत:, अगर पंजीकरण पहले ही हुआ है, तो निर्देशों को पढ़ने के बाद सीधे 'लॉगिन' टैब पर जा सकते हैं ।
  3. प्रवेश आवेदन पोर्टल में लॉगिन (साइन-इन)
    प्रवेश आवेदन पोर्टल में प्रवेश करने के लिए, निम्नलिखित जानकारी पंजीकरण के दौरान दी गई जानकारी के अनुरूप ही दी जानी अपेक्षित है :
    1. नामांकन आई डी (पहली बार सफल पंजीकरण के बाद प्रदित)
    2. साइनिंग अप करते समय दिया गया ई.मेल पता
    3. बच्चे की जन्मतिथि
    उपर्युक्त वर्णित सभी सूचनाओं को सही ढंग से भरने के बाद, “लॉगिन” बटन को दबाया जा सकता है | “लॉगिन” बटन को दबाने पर ऑनलाइन आवेदन फार्म खुल जाएगा |
  4. प्रवेश आवेदन पत्र भरना और दस्तावेजों को अपलोड करना
    प्रवेश आवेदन फार्म 5 वर्गों में बांटा गया है, प्रत्येक एक अलग टैब के तहत आयोजित और प्रस्तुत किया गया है | निम्न भिन्न सेक्शन / टैब शीर्षक हैं :
    1. मूलभूत जानकारी,
    2. अभिवावक की जानकारी,
    3. विद्यालय का चुनाव करना,
    4. दस्तावेज़ अलपोड करना ,
    5. घोषणा और फार्म जमा करना
    1. मूलभूत जानकारी
      इस चरण में प्रवेश के इच्छुक बच्चे की बुनियादी जानकारी भरी जानी आवश्यक है ।
      1. बच्चे का प्रथम नाम : साइनअप के दौरान भरा हुआ डाटा यहां प्रदर्शित होगा । इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है |
      2. बच्चे का मध्य नाम : साइनअप के दौरान भरा हुआ डाटा यहां प्रदर्शित होगा । इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है |
      3. बच्चे का उपनाम : साइनअप के दौरान भरा हुआ डाटा यहां प्रदर्शित होगा । इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है |
      4. बच्चे की जन्मतिथि : साइनअप के दौरान भरा हुआ डाटा यहां प्रदर्शित होगा । इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है |
      5. लिंग : कृपया उपयुक्त विकल्प पुरुष / महिला / थर्ड जेंडर का चयन करें |
      6. vi. क्या इकलौती कन्या संतान श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है : अगर बच्चे के लिंग को केवल महिला के रूप में चुना जाता है तो ही यह फ़ील्ड इनेबल्ड होगा | 'हां' ऑप्शन को तभी चुना जाए, जब बच्चे के प्रवेश के लिए केवल इस श्रेणी पर विचार करना हो | अगर 'हां' चुना जाता है, तो एक हलफनामा अपलोड किया जाना चाहिए, और केविसं नियमों के अनुसार बच्चे को एकलौती कन्या संतान आवेदन के लिए प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा ।
        विशेष रूप से, कक्षा 1 में इकलौती कन्या संतान श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश अधिकतम दो प्रत्येक सेक्शन दिया जाएगा | इसमें जुड़वा पुत्रियाँ भी सम्मिलित हैं |
        1. जुड़वा पौत्रियों का प्रवेश होने पर एक ही प्रवेश माना जाएगा |
        2. ड्रा की स्थिति आने पर जुड़वा पुत्रियों का नाम एक ही पर्ची पर लिखा जाए |
        3. यदि इकलौती कन्या संतान (जुड़वा पुत्रियाँ भी सम्मिलित) के आवेदनों की संख्या निर्धारित सीटों की संख्या अर्थात कक्षा 1 में प्रत्येक सेक्शन में अधिकतम दो से अधिक है तो प्राथमिकता श्रेणियों के अनुक्रम के आधार पर ही प्रवेश दिया जाए | यदि किसी एक श्रेणी में अधिक आवेदन किए गए हो तो सभी आवेदनों को एक साथ एकट्ठा करके लॉटरी के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया जाए |
      7. परिवार आय समूह : कृपया निम्न में से उचित विकल्प चुने
        1. निम्न आय समूह से संबंधित नहीं
        2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)
        3. गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)
      8. यदि विकल्प बी अथवा सी चुना जाता है तो ईडब्ल्यूएस/बीपीएल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के निम्नलिखित विवरण दर्ज करें : 
        ईडब्ल्यूएस/बीपीएल प्रमाण-पत्र संख्या 
        ईडब्ल्यूएस/बीपीएलप्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि 
        ईडब्ल्यूएस/बीपीएल प्रमाण-पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण 
      9. vii. दिव्यांग श्रेणी : पहली बार उपयोगकर्ता के पंजीकरण के दौरान दिया गया विकल्प यहां प्रदर्शित होगा । प्रवेश आवेदन फार्म में इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है |
        प्रवेश आवेदन पत्र भरते समय विकलांगता के सबूत की एक स्कैन / तस्वीर अपलोड की जा सकती है (यदि लागू हो) । इस तरह के सबूत में शामिल हैं :- 
        विकलांग बच्चे के संबंध में भारत सरकार के दिनांक 04.05.1999 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/85/स्था./(एससीटी) में परिभाषित सिविल सर्जन/पुनर्वास केंद्र अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जिसमें विकलांगता प्रामाणिक की गई हो, जहां भी लागू हो|
        उन मामलों में जहां बच्चे की विकलांगता प्राचार्य द्वारा स्वयं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है उस स्थिति में बिना किसी प्रमाण-पत्र के विकलांगता समझी जाए | तथापि अभिवावक को सक्षम अधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की सलाह देते हुए इसे बाद में जमा करने के लिए कहा जाए |
      10. जाति श्रेणी कृपया उपयुक्त फील्ड का चयन करें | यदि ओबीसी(एनसीएल)/एससी/एसटी चयनित किया जाता है तो बच्चे के प्रवेश परआरटीई के अंतर्गत विचार किया जाएगा | उपर्युक्त वर्णित जाति श्रेणियों के लिए, “उपलोड डॉक्युमेंट्स “ सेक्शन में जाति प्रमाण का एक स्केन /चित्र अपलोड करना आवश्यक है |
      11. क्या शिक्षा का अधिकार श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है : यदि बच्चे के आवेदन के लिए दिव्यांग श्रेणी अथवा एससी/एसटी/ओबीसी(एनसीएल) श्रेणी या ईडब्ल्यूएस /बीपीएल श्रेणी को चुना जाता है तो बच्चे के प्रवेश पर शिक्षा का अधिकार के तहत स्वत: ही विचार किया जाएगा |
        आरटीई श्रेणी में लघु सूचीयन के उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित दूरी मानदंड लागू होंगे : यधपि केंद्रीय विद्यालय विभिन्न जनसंख्या घनत्व में अवस्थित है, पड़ोस के क्षेत्र की सीमा का निर्धारण के लिए निम्न तरह से वर्गीकृत किया गया है :-
        • प्रमुख नगर और सहरी क्षेत्र (सभी जिला मुख्यालय एवं महानगरीय क्षेत्र) – 5 कि.मी. की परिधि |
        • ऊपर 1 में सम्मिलित स्थान व क्षेत्र के अलावा 8 कि.मी. की परिधि |
        टिप्पणी :
        • सभी आवेदकों को अपने निवास का प्रमाण देना होगा । ऑनलाइन आवेदन फार्म के 'अपलोड दस्तावेजों' अनुभाग में जिनकी एक स्कैन/पिक्चर अपलोड की जाए ।
        • अभिवावक द्वारा दूरी संबंधी लिखित स्व:घोषणा को इस आशय के लिए स्वीकार कर लिया जाए |
      12. आधार नंबर : बच्चे का 12 अंकों का आधार नंबर दिया जाए, यदि उपलब्ध हो |
      13. रक्त समूह : बच्चे का रक्त समूह दिया जाए, यदि उपलब्ध हो |
      कृपया अगले टैब पर जाने से पूर्व दाएं कोने में ऊपर /नीचे उपलब्ध सेव एप्लिकेशन बटन को दबाएं । दर्ज किए गए डाटा के सुरक्षित होने के बाद, आपको इसे फिर से दर्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी | कृपया ध्यान दें कि डाटा सेव करने का अर्थ यह नहीं है कि सभी सुरक्षित डाटा केविसं को उपलब्ध करा दिए गए हैं | डाटा को सुरक्षित रखने के बाद भी इसमें संशोधन किए जा सकते हैं | केवल प्रवेश आवेदन फार्म को पूरी तरह से भरने के बाद ही अपना आवेदन सबमिट करें बटन को 'घोषणा और सबमिट करें' सेक्शन/टैब में दबाया जा सकता है । अपने एप्लिकेशन डाटा को सुरक्षित रखने और अंत में इसे केविसं में जमा करने के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया सामान्य निर्देशों के प्वाइंट 10,11,12,13,14,15 देखें।
    2. अभिवावक के विवरण
      1. ii. माता एवं पिता के विवरण :इस शीर्ष में कम से कम एक अभिवावक का यह पूरा नाम, आवासीय पता, देश, राज्य और निवास का शहर भरना अनिवार्य है । आवेदन पत्र तब तक जमा नहीं होगा जब तक कि यह जानकारी भर न दी जाए ।
        महत्वपूर्ण : यदि किसी विशिष्ट अभिवावक की सेवा श्रेणी के तहत विद्यालय में प्रवेश की मांग की जा रही है, तो संबंधित अभिवावक का ब्योरा भरना होगा । जहां एक अभिवावक की सेवा श्रेणी के अंतर्गत एक विद्यालय में प्रवेश की मांग की जा रही हो और दूसरे अभिवावक की सेवा श्रेणी के अंतर्गत किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश की मांग की जा रही हो तो ऐसे मामलों में दोनों अभिवावकों का ब्योरा देना आवश्यक होगा |
        1. शीर्षक : उपयुक्त फ़ील्ड चुनें | यह एक अनिवार्य फील्ड है |
        2. पूरा नाम : पूरा नाम लिखें | यह एक अनिवार्य फील्ड है |
        3. राष्ट्रीयता : उपयुक्त फ़ील्ड चुनें | यह एक अनिवार्य फील्ड है |
        4. आवासीय पता : वर्तमान पता भरें | यह एक अनिवार्य फील्ड है |
        5. निवास का देश : उपयुक्त फ़ील्ड चुनें | यह एक अनिवार्य फील्ड है |
        6. निवास का राज्य : उपयुक्त फ़ील्ड चुनें | यह एक अनिवार्य फील्ड है |
        7. निवास का शहर : शहर का नाम भरें | यह एक अनिवार्य फील्ड है |
        8. निवास का पिनकोड : पिनकोड भरें |
        9. व्यक्तिगत मोबाइल नंबर :मोबाइल नंबर भरें |
        10. व्यक्तिगत ई.मेल पता :ई.मेल पता भरें |
        11. यदि अभिवावक कार्यरत हैं, तो निम्नलिखित जानकारी भी भरी जाए :
        12. व्यवसाय :व्यवसाय भरें |
        13. संगठन :अपने कार्यालय का नाम भरें जहां आप कार्य कर रहे हैं |
        14. कार्यालय का पता : अपने कार्यालय का पता भरें जहां आप कार्य कर रहे हैं |
    3. कृपया अगले टैब पर जाने से पूर्व दाएं कोने में ऊपर /नीचे उपलब्ध सेव एप्लिकेशन बटन को दबाएं । दर्ज किए गए डाटा के सुरक्षित होने के बाद, आपको इसे फिर से दर्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी | कृपया ध्यान दें कि डाटा सेव करने का अर्थ यह नहीं है कि सभी सुरक्षित डाटा केविसं को उपलब्ध करा दिए गए हैं | डाटा को सुरक्षित रखने के बाद भी इसमें संशोधन किए जा सकते हैं | केवल प्रवेश आवेदन फार्म को पूरी तरह से भरने के बाद ही अपना आवेदन सबमिट करें बटन को 'घोषणा और सबमिट करें' सेक्शन में दबाया जा सकता है । अपने एप्लिकेशन डाटा को सुरक्षित रखने और अंत में इसे केविसं में जमा करने के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया सामान्य निर्देशों के प्वाइंट 10,11,12,13,14,15 देखें।
    4. इच्छित विद्यालय
      इस टैब पर, केंद्रीय विद्यालयों के लिए 3 च्वाइस तक दी जा सकती हैं | इस प्रकार, एक अभिवावक 3 अलग-अलग केंद्रीय विद्यालयों में उसी ऑनलाइन आवेदन फार्म का उपयोग कर आवेदन कर सकते हैं । प्रत्येक विद्यालय के लिए विद्यालय-विशिष्ट आवेदन विवरण अलग से दर्ज किया जाना चाहिए । ऊपर दर्ज मूलभूत जानकारी और अभिभावकीय विवरण उन सभी विद्यालयों के साथ साझा किए जाएंगे जिनमें प्रवेश लेना है ।
      एक आवेदन में चुने गए प्रत्येक विद्यालय (तीन तक) द्वारा बच्चे के प्रवेश आवेदन पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाएगा । इस प्रकार, कई विद्यालयों को आवेदन या आवेदन पत्र में विद्यालयों का चयन करने का क्रम आवेदन करने वाले किसी भी विद्यालय में प्रवेश की संभावना को प्रभावित नहीं करता है ।
      1. विद्यालय 1 का राज्य चुनें : उपयुक्त फ़ील्ड चुनें | यह एक अनिवार्य फील्ड है |
      2. विद्यालय चुनें : चुनें हुए राज्य में विद्यालय का चयन करें |
      3. विद्यालय श्रेणी : एक बार विद्यालय का चयन हो जाने के बाद स्कूल श्रेणी स्वत: प्रदर्शित हो जाएंगी | इनकी चार श्रेणियां हैं | ये चार श्रेणियां हैं :
        1. सिविल क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय
        2. रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय
        3. 3. परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय
        4. 4. उच्च शिक्षण संस्थानों क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय
        प्रत्येक विद्यालय हर दृष्टि से एक श्रेणी के अंतर्गत आता है ।
      4. संभाग :एक बार विद्यालय का चयन हो जाने के बाद, विद्यालय का संभाग भी स्वत: प्रदर्शित हो जाएगा |
      5. सेवा श्रेणी : केविसं प्रवेश दिशानिर्देशों के अनुसार प्रवेश में प्राथमिकताओं में से उचित सेवा श्रेणी चुनें । चयनित सेवा के आधार पर प्रवेश देने में प्राथमिकताओं का पालन किया जाएगा |
        अभिवावकों को इस बात पर ज़ोर देकर यह सलाह दी जाती है कि वे नीचे दिए गए प्रवेश में प्राथमिकताएं ध्यानपूर्वक देखें और सर्वोच्च प्राथमिकता वाली श्रेणी का चयन करें जिसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में प्रवेश आवेदन किया जा सकता है। ध्यान दें कि एक ही बच्चे के लिए सेवा श्रेणी की प्राथमिकता अलग-अलग विद्यालयों में पिता/माता/दादा-दादी के लिए अलग-अलग हो सकती हैं | अभिवावकों को सलाह दी जाती है कि वे स्वतंत्र रूप से प्रत्येक विद्यालय के लिए अपने बच्चे के लिए लागू उच्चतम प्राथमिकता वाली श्रेणी को निर्धारित करें और ऑनलाइन आवेदन पत्र में इसको इंगित करे |
        उदाहारणार्थ, मान लीजिए कि एक बच्चे के दादा/दादी एक उच्च शिक्षण संस्थान (माना एक आईआईटी) से हैं, और मानते हैं कि उसकी मां सशस्त्र बल में एक श्रेणी -1 कर्मचारी (केविसं के दिशानिर्देशों के अनुसार नीचे देखें) हैं और उसके पिता सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजना (माना ओएनजीसी) में श्रेणी -1 कर्मचारी (केवीएस के दिशानिर्देशों के अनुसार, नीचे देखें) हैं | मान लें कि वो बच्चा तीन विभिन्न श्रेणियों में केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन कर रहा है - स्कूल 1 रक्षा क्षेत्र में है, स्कूल 2 उच्च शिक्षण संस्थान (माना आईआईटी) और स्कूल 3 परियोजना क्षेत्र में (माना ओएनजीसी) में है | इस मामले में बच्चे के प्रवेश की अधिकतम संभावना, यदि वो अपनी माँ की श्रेणी 1 के अंतर्गत विद्यालय-1 में, अपने दादा/दादी की श्रेणी-1 के अंतर्गत विद्यालय-2 में और अपने पिता की श्रेणी-1 के अंतर्गत विद्यालय-3 में प्रवेश के लिए आवेदन करता है, होगी |
        प्रवेश में प्राथमिकताएँ 
        केविसं द्वारा प्रवेश प्रदान करते समय निम्नलिखित प्राथमिकताओं का अनुपालन किया जाएगा :
        1. सिविल/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय :
          1. श्रेणी I : पूर्व सैनिकों के बच्चो सहित केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे | इसमें ऐसे विदेशी कर्मचारियों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो भारत सरकार के आमंत्रण पर भारत में प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर आते हैं |
          2. श्रेणी II : भारत सरकार के स्वायत निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे |
          3. श्रेणी III : राज्य सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे |
          4. श्रेणी IV : राज्य सरकार के स्वायत निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे |
          5. श्रेणी V : किसी अन्य श्रेणी के बच्चे जिसमें विदेशियों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो अपने कार्य के कारण या किसी अन्य निजी कार्य से भारत में रहते हैं | विदेशियों के बच्चों पर तभी विचार किया जाएगा जब प्रतीक्षारत सूची में कोई भी भारतीय शेष न हो |
          टिप्पणी : बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता अभिवावकों के पिछले 07 वर्षों में स्थानांतरणों की संख्या के आधार पर दी जाएगी |
        2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों(परियोजनों)/उच्च शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय:
          1. श्रेणी 1 :विद्यालय को प्रायोजित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / उच्च शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों के बच्चे एवं उनके पौत्र /पौत्रियां प्रोजेक्ट कर्मचारियों और ऐसे स्नातकोत्तर विद्यार्थी अनुसंधान परियोजना के लिए दीर्घ अवधि तक कार्य करते हैं के बच्चे , वार्डन परिषद् के नियमित कर्मचारियों ( सी ओ डब्लयू )के बच्चों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चेएवं उनके पौत्र /पौत्रियां
            टिप्पणी : प्रवेश में सेवारत कर्मचारियों के बच्चों ,सेवारत कर्मचारियों के पौत्र /पौत्रियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चे एवं पौत्र /पौत्रियों को उसी अनुक्रम में प्राथमिकता दी जाएंगी।
          2. श्रेणी II : पूर्व-सैनिकों के बच्चो सहित केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे | इसमें ऐसे विदेशी कर्मचारियों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो भारत सरकार के आमंत्रण पर भारत में प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर आते हैं |
          3. श्रेणी III : भारत सरकार के स्वायत निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे |
          4. श्रेणी IV : राज्य सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे |
          5. श्रेणी :V : राज्य सरकार के स्वायत निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे |
          6. श्रेणी VI : किसी अन्य श्रेणी के बच्चे जिसमें विदेशियों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो अपने कार्य के कारण या किसी अन्य निजी कार्य से भारत में रहते हैं | विदेशियों के बच्चों पर तभी विचार किया जाएगा जब प्रतीक्षारत सूची में कोई भी भारतीय शेष न हो |
      6. निवास से स्कूल की दूरी (कि.मी.में): अपने निवास से विद्यालय की दूरी दर्ज करें । ऑनलाइन आवेदन फार्म जमा करने से पूर्व अभिवावकों द्वारा 'अपलोड दस्तावेजों' सेक्शन में विद्यालय से निवास की दूरी की प्रामाणिकता का एक प्रमाण-पत्र अपलोड करना आवश्यक है । यह एक अनिवार्य फील्ड है जिसे प्रत्येक आवेदित विद्यालय के लिए अलग-अलग भरा जाए | अभिवावक की कोरेस्पोंडिंग वचनबद्धता को आवेदित प्रत्येक विद्यालय के लिए 'अपलोड दस्तावेजों' सेक्शन में अलग से अपलोड किया जाना चाहिए।
      7. अभिभावक/दादा-दादी / नाना- नानी का चयन करें जिनकी सेवा श्रेणी और स्थानांतरणों पर प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा: जैसाकि उपर्युक्त उदाहरण (उपर्युक्त बिंदु V देखें), में बताया गया है कि सेवा श्रेणी जिसके तहत आवेदन किया जा रहा है, विभिन्न विद्यालयों के लिए अलग-अलग हो सकती हैं | कृपया प्रत्येक विद्यालय के लिए पिता / मां / दादा-दादी की सेवा श्रेणी का चयन सावधानीपूर्वक चुनें । ध्यान दें कि सेवा श्रेणी की प्राथमिकता पिता / माता / दादा-दादी के लिए अलग-अलग हो सकती हैं | आपको सलाह दी जाती है कि चयनित विद्यालयों के लिए उच्चतम प्राथमिकता वाली श्रेणी को चुनें क्योंकि यह प्रवेश की प्राथमिकता को प्रभावित कर सकती है ।अगर किसी विशिष्ट श्रेणी में विद्यालय के लिए "दादा-दादी /नाना -नानी " विकल्प की अनुमति नहीं है, तो यह विकल्प ऑनलाइन फ़ॉर्म में रिसेटकर दिया जाएगा
      8. क्या चयनित अभिववक/दादा-दादी का प्रवेश लेने की तिथि के पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरण हुए हैं : कृपया “हाँ” अथवा ‘नहीं/लागू नहीं” चुने, जो भी उचित हो |यदि यह विकल्प ऊपर चुनी गई किसी सेवा श्रेणी के लिए लागू नहीं होता है, तो यह "नहीं / लागू नहीं" के लिए पूर्व निर्धारित होगा
        टिप्पणी : कर्मचारी को स्थानांतरित तब माना जाएगा यदि सक्षम अधिकारी द्वारा उसे एक स्थान/शहरी संकुल से दूसरे स्थान/शहरी संकुल में स्थानांतरित कर दिया गया है और जो स्थान कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा एक स्थान पर ठहराव की अवधि कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए |
      9. कृपया तालिका में (पिछले 7 वर्षों के दौरान 31.3.2018 तक हुए) स्थानांतरण विवरण भरें : प्रवेश के लिए विचारार्थ स्थानांतरण के विवरण भरें | तालिका में नई पंक्ति जोड़ने के लिए 'ट्रांसफर विवरण जोड़ें' पर क्लिक करें। किसी पंक्ति को हटाने के लिए, 'डिलीट' बटन पर क्लिक करें |
        ऐसे सभी आवेदन, जो न्यूनतम 20 किलोमीटर की दूरी और कम से कम 6 महीने के आवास के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, स्वत: अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे और प्रवेश के प्रयोजन के लिए इन्हें पात्र स्थानांतरण के रूप में नहीं माना जाएगा।
      उपर्युक्त समान प्रक्रिया को दो अतिरिक्त विद्यालयों हेतु आवेदन विवरण भरने के लिए 'स्कूल 2 चुने' और 'स्कूल 3 चुने' पर क्लिक करके इस्तेमाल किया जा सकता है |
      कृपया अगले टैब पर जाने से पूर्व दाएं कोने में ऊपर /नीचे उपलब्ध सेव एप्लिकेशन बटन को दबाएं । दर्ज किए गए डाटा के सुरक्षित होने के बाद, आपको इसे फिर से दर्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी | कृपया ध्यान दें कि डाटा सेव करने का अर्थ यह नहीं है कि सभी सुरक्षित डाटा केविसंको उपलब्ध करा दिए गए हैं | डाटा को सुरक्षित रखने के बाद भी इसमें संशोधन किए जा सकते हैं | केवल प्रवेश आवेदन फार्म को पूरी तरह से भरने के बाद ही अपना आवेदन सबमिट करें बटन को 'घोषणा और सबमिट करें' सेक्शन में दबाया जा सकता है । अपने एप्लिकेशन डाटा को सुरक्षित रखने और अंत में इसे केविसं में जमा करने के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया सामान्य निर्देशों के प्वाइंट 10,11,12 देखें।
    5. दस्तावेज़ अपलोड करें
      ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के पिछले सेक्शनों में भरी गई जानकारी के आधार पर उन दस्तावेजों की एक सूची प्रदर्शित होगी जिनके स्कैन / छवियों को अपलोड करना होगा । सभी दस्तावेजों अनिवार्यत: अपलोड किया जाना है, एक लाल सितारा द्वारा चिह्नित किए जाएंगे | जब तक इन दस्तावेजों की स्कैन/ तस्वीरें अपलोड नहीं की जाती हैं तब तक आवेदन फॉर्म केविसं में जमा नहीं किया जा सकता (इसे सुरक्षित रखा जा सकता है और बाद में प्रारम्भ किया जा सकता है )|
      केवल जेपीईजी अथवा पीडीएफ फाइलों को अपलोड किया जा सकता है । आकार में प्रत्येक फाइल अधिकतम 256 केबी की हो सकती है | नीचे केविसं प्रवेश दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों के विवरण सूचीबद्ध हैं ।
      आवेदकों की सुविधा के लिए कुछ दस्तावेजों के प्रो-फॉर्मा दस्तावेज़ टेम्पलेट के नमूने प्रदान किएगए हैं। इन्हे "डाउनलोड प्रोफॉर्मा डॉक्युमेंट " यहां पर क्लिक करके पाया जा सकता है
      यदि किसी बच्चे का किसी विद्यालय में प्रवेश होता है तो अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ विद्यालय में सत्यापन के लिए प्रस्तुत की जानी आवश्यक हैं |
      अपेक्षित दस्तावेजों संबंधी जानकारी
      • कक्षा -1 में प्रवेश के लिए जन्म पंजीकरण के लिए प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र | इसमें अधिसूचित क्षेत्रीय परिषद/नगर पालिका/नगर निगम के प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत, सैनिक अस्पताल और रक्षा कर्मियों के सेवा अभिलेखों के जन्मतिथि संबंधी उद्धरणों को लिया जाएगा | ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर इन प्रमाण-पत्रों का एक स्कैन / चित्र अपलोड किया जाना आवश्यक है | प्रवेश कन्फ़र्म होने पर विद्यालय में जन्म तिथि का मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए | विद्यालय द्वारा सत्यापन के बाद इसे अभिवावक को लौटा दिया जाएगा।
      • सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ( प्रोजेक्ट सेक्टर / आई एच एल ) के कर्मचारियों के पौत्र/पौत्रियों के माता अथवा पिता का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (प्रोजेक्ट सेक्टर / आई एच एल ) के कर्मचारी के साथ संबंध होने की बाबत प्रमाण की आवश्यकता है |यह दस्तावेज़ "अन्य सहायक दस्तावेज" प्रकार के तहत अपलोड किया जा सकता है, यदि लागू हो।
      • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी(नॉन क्रिमिलियर)/ईडब्ल्यूएस//बीपीएल श्रेणी के संबंध में जारी प्रमाण-पत्र कि बच्चा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी(नॉन क्रिमिलियर)/ ईडब्ल्यूएस//बीपीएल श्रेणी से संबंध रखता है, संबंधित राज्य सरकार/संघ सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए | यदि बच्चे का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रवेश के प्रयोजन हेतु माता अथवा पिता के प्रमाण-पत्र को आरंभ में स्वीकार कर लिया जाए किन्तु बच्चे से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रवेश के 3 माह के अंदर जमा करना होगा |
      • सेवा श्रेणी में स्थानांतरण के तहत आवेदन करने वाले बच्चे, पूर्वगामी 7 वर्षों के दौरान हुए स्थानांतरणों की संख्या को दर्शाने वाला एक सेवा प्रमाण-पत्र जिसमें कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मोहर सहित तथा उसमें कार्यालयाध्यक्ष का नाम, पदनाम और आँय सुसंगत ब्यौरे स्पष्ट अक्षरों में लिखे गए हों |
      • वर्दीधारी रक्षा कार्मिकों के लिए सेवानिवृति प्रमाण-पत्र |
      • निवास प्रमाण |
      • बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो
      टिप्पणी :
      1. पंजीकरण और प्रवेश आवेदन के प्रस्तुतीकरण मात्र से ही किसी केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा |
      2. अपूर्ण रूप से भरे आवेदन फार्म अस्वीकृत कर दिए जाएंगे | रिक्तियों के शेष रहने के मामलों में, प्राचार्य अपने विवेक पर बाद में भी प्रपत्र को पूरा करने की अनुमति दे सकते हैं |
      3. गलत प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रवेश को प्राचार्य द्वारा तुरंत रद्द कर दियानोट: हिंदी संस्करण में संदेह की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा | जाएगा और प्राचार्य द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा |
      4. जब किसी बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए एक केंद्रीय विद्यालय में पंजीकृत किया जाता है लेकिन परिणाम की घोषणा से पूर्व ही उसके अभिवावक किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो बच्चे को ऐसी स्थिति में अपने अभिवावक के तैनाती के स्थान पर स्थित केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए पंजीकृत माना जाना चाहिए चाहे वहाँ प्रवेश की अंतिम तिथि समाप्त भी हो गई हो | पंजीकृत फार्म की मूल प्रति तैनाती के स्थान पर स्थित केंद्रीय विद्यालय को स्थानांतरित कर दी जाए और फोटोकॉपी उस विद्यालय द्वारा रखी जाए जहां से बच्चा पहले पंजीकृत हुआ था |
      5. वर्ग I, II, III और IV के प्रवेश के संबंध में, अभिवावक द्वारा उनकी सेवा के प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत प्रमाणों की सत्यता को संबंधित विद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए ।
      अभिवावक द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न घोषणाओं / शपथ पत्रों के प्रपत्र, पोर्टल पर दिए गए हैं और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के "दस्तावेज़ों के प्रो-फ़ॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें'
      कृपया अगले टैब पर जाने से पूर्व दाएं कोने में ऊपर /नीचे उपलब्ध सेव एप्लिकेशन बटन को दबाएं । दर्ज किए गए डाटा के सुरक्षित होने के बाद, आपको इसे फिर से दर्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी | कृपया ध्यान दें कि डाटा सेव करने का अर्थ यह नहीं है कि सभी सुरक्षित डाटा केविसंको उपलब्ध करा दिए गए हैं | डाटा को सुरक्षित रखने के बाद भी इसमें संशोधन किए जा सकते हैं | केवल प्रवेश आवेदन फार्म को पूरी तरह से भरने के बाद ही अपना आवेदन सबमिट करें बटन को 'घोषणा और सबमिट करें' सेक्शन में दबाया जा सकता है । अपने एप्लिकेशन डाटा को सुरक्षित रखने और अंत में इसे केविसं में जमा करने के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया सामान्य निर्देशों के प्वाइंट 10,11,12,13,14,15 देखें।
    6. घोषणा और जमा करना
      फ़ॉर्म भरने और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद, कृपया घोषणा को पढ़ें और "मैंने उपर्युक्त नियम और शर्तों को पढ़ लिया है और मैं इनसे सहमत हूं” के बगल में स्थित चेक बॉक्स पर क्लिक करके घोषणा स्वीकार करें | "सबमिट” बटन दबाए जाने से पूर्व, आप "प्रीव्यू" बटन पर क्लिक करके फ़ॉर्म में भरी हुई जानकारी देख सकते हैं | भरी हुई जानकारी की जांच के बाद, आप या तो संबंधित टैब पर क्लिक करके इसमें बदलाव कर सकते हैं अथवा “अपना आवेदन जमा करें” को दबा सकते हैं। एक बार “अपना आवेदन जमा करें” बटन को दबाने के बाद ऑनलाइन प्रविष्टि फॉर्म में भरे सभी विवरण केविसं और आवेदित विद्यालयों में सबमिट हो जाएंगे |
      फार्म को सबमिट करने के बाद भी इसमें दी गई जानकारी में किसी भी समय तक केविसं द्वारा निर्दिष्ट की गई आवेदन की अंतिम तिथि तक बदलाव किया जा सकता है | इसे आवेदन फॉर्म जमा पोर्टल में प्रवेश करके पंजीकरण के समय दी गई यूनिक नामांकन आईडी, ईमेल एड्रेस और जन्मतिथि का उपयोग करके किया जा सकता है। तथापि, फॉर्म में किया गया कोई भी संशोधन केविसं और छात्र द्वारा प्रवेश पाने के विद्यालयों को तब तक दिखाई नहीं देगा जब तक कि "मैंने ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और मैं इनसे सहमत हूं" " के बगल में चेक बॉक्स पर क्लिक किया जाता है और "घोषणा और सबमिट करें" टैब में "अपना आवेदन सबमिट करें" बटन फिर से दबाया जाता है |
      अभिवावकों को इस बात पर ज़ोर देकर यह सलाह दी जाती है कि वे सबमिट यूअर एप्लीकेशन बटन को क्लिक करने से पूर्व यह सुनिश्चित करलें कि उनके द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टि फॉर्म में सभी विवरण भर दिए गए हैं |
नोट: हिंदी संस्करण में संदेह की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा |

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